अम्बिकापुर – राज्य में उद्यानिकी फसलो में पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम रबी वर्ष 2020-21 के क्रियान्वयन हेतु छ.ग. शासन कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अधिसुचना जारी कर दी गई है। इसके अंतर्गत जिले में अधिसूचित फसलें टमाटर (बीमित राषि-100000,प्रिमियम राषि-5000), बैगन (बीमित राषि-70000, प्रिमीयम राषि-3500), पत्तागोभी (बीमित राषि-60000, प्रिमीयम राषि-3000), फुलगोभी (बीमित राषि-60000, प्रिमीयम राषि-3000), प्याज (बीमित राषि-70000, प्रिमीयम राषि-3500), आलू (बीमित राषि-100000, प्रिमीयम राषि-5000) है। योजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्व निरीक्षक मण्डल को बीमा इकाई बनाया गया है एवं किसानो को बीमा हेतु कास्त के लिए निर्धारित ऋणमान (बीमित राषि) का 5 प्रतिषत प्रीमियम के रुप में देना होगा। इन सभी फसलो के जोखिम अवधि- 1 अक्टूबर 2020 से 30 अप्रैल 2021 है। इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के प्रतिकूल मौसम जैसे- अधिक वर्षा, कम वर्षा, बेमौसम वर्षा, अधिक तापमान, कम तापमान, बीमारी अनुकूल मौसम, वायु गति से होने वाली फसलो की क्षति के नुकसान का आकलन स्वचलित मौसम केन्द्र द्वारा किया जाएगा।
स्थानीय आपदा ओलावृष्टि की स्थिति में कृषक इसकी सूचना सीधे बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-209-5959 पर या लिखीत रुप से 72 घंटो के भीतर बीमा कंपनी संबंधित बैंक, स्थानिय उद्यानिकी विभाग एवं जिला अधिकारी को बिमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित कर सकते हैं। सभी ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भी उद्यानिकी फसले ले रहे है वे 15 दिसम्बर 2020 तक लोकसेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति कंपनी के प्रतिनिधी के माध्यम से बीमा करा सकते है। ऋणी कृषक अपने सहकारी, ग्रामीण, वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं से संपर्क कर नामांकन करा सकतें है, एवं अऋणी कृषक नक्षा, खसरा एवं पासबुक की प्रति एवं क्षेत्र बुवाई प्रमाण पत्र या बुवाई के आषय का स्वघोषणा पत्र जो क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी या ग्रामीण उद्यानिकी विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित हो जमा कर नामांकन कर सकते हैं।
जिले में फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु बजाज एलायंज जनरल इंष्योरेन्स कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी उप संचालक उद्यान कार्यालय अम्बिकापुर या मैदानी क्षेत्रो में पदस्थ उद्यान विकास अधिकारियो से प्राप्त की जा सकती है।

