छत्तीसगढ़सरगुजा संभाग

मृत कर्मचारियों का परिवार भी भर सकता है ओपीएस एवं एनपीएस का विकल्प

छत्तीसगढ़, बलरामपुर, PRO न्यूज – राज्य शासन के निर्देशानुसार 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के मध्य नियुक्त सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का चयन करने अथवा अंशदायी पेंशन योजना में यथावत बने रहने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने 24 फरवरी 2023 को अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। उपयुक्त अवधि में यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई है और उनके परिवार को अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत समस्त लाभ प्राप्त हो गए हैं वे भी यदि पुरानी पेंशन योजना लेना चाहते हैं तो उनका परिवार शासन द्वारा निर्धारित विकल्प पत्र को भरकर पुरानी पेंशन का लाभ ले सकते हैं। 

बशर्ते उनको उनके खाते में जमा शासकीय अंशदान राशि और उस पर देय ब्याज को शासन को वापस लौटाना होगा अथवा लौटाने की सहमति देनी होगी।

जिला कोषालय अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया है कि यदि कोई मृत शासकीय सेवक का परिवार जिनकी सेवा 10 वर्ष या उससे कम है, वे यदि पुरानी पेंशन का चयन करते हैं तो मृत कर्मचारी के परिवार को कम से कम शासन के द्वारा निर्धारित न्यूनतम पेंशन 7750 और मंहगाई भत्ता मिलाकर परिवार पेंशन प्राप्त होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब-जब शासन के द्वारा न्यूनतम पेंशन की राशि एवं महंगाई राहत बढ़ाई जाएगी तब-तब उनका परिवार पेंशन भी बढ़ेगा। 

उपरोक्त के अतिरिक्त मृत कर्मचारी को कम से कम 12 माह के अंतिम वेतन तथा मंहगाई भत्ता के बराबर ग्रेजुएटी भी मिलेगी। सिंह ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुरानी पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा 9 वर्ष 9 माह की शासकीय सेवा होनी चाहिए परन्तु मृत कर्मचारी के लिए यह बंधन नहीं है। यदि कर्मचारी की मृत्यु जॉइनिंग के अगले दिन ही हो जाती है तो उसे पूरा परिवार पेंशन मिलेगा। 

उसी प्रकार उक्त अवधि में कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं वे भी पुरानी पेंशन का विकल्प भर सकते हैं, यदि वे ओपीएस का विकल्प भरते हैं तो उन्हें शासकीय अनुदान राशि एवं उस पर देय ब्याज की राशि को वापस शासन को लौटाना होगा अथवा सहमति देनी होगी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवा न्यूनतम 9 वर्ष 9 माह पूर्ण हो गई है उन्हें भी कम से कम न्यूनतम पेंशन 7750 और उस पर समय-समय पर महंगाई राहत देय होगी।

Bharat Samman

Bharat Samman

यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा, अपराध, राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है। Disclaimer - समाचार से सम्बंधित किसी भी तरह के विवाद के लिए साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री (समाचार/फोटो/विडियो आदि) शामिल होगी स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक इस तरह के सामग्रियों के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित ऐसी सामग्री के लिए संवाददाता/खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा, स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी. सभी विवादों का न्यायक्षेत्र अम्बिकापुर होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button