जनपद पंचायत सदस्य के घर पर हुआ हमला- ग्राम पंचायत बरौधी

अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए दरवाजे पर फेंका ईट पत्थर।
धक्का मुक्की करने पर जनपद सदस्य व बहु हुई घायल।
जनपद पंचायत भैयाथान अंतर्गत क्षेत्र क्रमांक 15 से जनपद पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए है रामकुमार सैनी।
भारत सम्मान/ सूरजपुर/फिरोज खान:- जिले के जनपद पंचायत भैयाथान अंतर्गत ग्राम पंचायत बरौधी में जनपद पंचायत सदस्य के घर लगभग रात 9.30 बजे हमला हुआ जिसमें जनपद पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 15 रामकुमार सैनी और उनकी बहु धक्का मुक्की में घायल हुए जिसकी लिखित शिकायत दर्ज स्थानीय थाना भटगांव में किया गया है।
हाल ही में निर्वाचित हुए है जनपद पंचायत सदस्य भैयाथान।

ग्राम पंचायत बरौधी निवासी रामकुमार सैनी वर्तमान में जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 15 से निर्वाचित हुए है जो होली खेलने के बाद घर में आराम कर रहे थे तभी लगभग रात 9.30 बजे हमला किया गया।
अभद्र भाषा का प्रयोग कर जान से मारने की दी गई धमकी।
जनपद पंचायत सदस्य रामकुमार सैनी ने बताया कि होली के रात 14/03/2025 को रात्रि करीब 09. 35 बजे घर में आराम कर रहे थे तभी मेरे घर के बाहर झगडा विवाद का हल्ला हो रहा था और घर के दरवाजे में ईट पत्थर फेंका जा रहा था तब मेरी बहू झरना सैनी और मैं दोनों घर से बाहर निकले तो गाँव का मनोज कुमार लास्कर शराब के नशे में हम लोगों को माँ बहन की गंदी गंदी गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने लगा।

धक्का मुक्की में घायल हुए जनपद पंचायत सदस्य।
जनपद पंचायत सदस्य ने बताया कि घटना स्थल पर मनोज कुमार लास्कर द्वारा मेरी बहू झरना सैनी को हाँथ मुक्का से मारपीट करने के द्वरान जब मैं बीच बचाव करने लगा तो मनोज कुमार लास्कर मुझे भी हाँथ मुक्का से मारपीट किया तथा पुनः मारने के लिए ईंट को उठाया हुआ था। मारपीट करने से मेरी बहू झरना सैनी के पेट एवं गाल में तथा मेरे कमर एवं बाँए हाँथ के कोहनी में चोट लगा है।
स्थानीय थाना भटगांव में दर्ज किया शिकायत।
जनपद पंचायत सदस्य रामकुमार सैनी के द्वारा फोन के माध्यम से थाने में घटना की जानकारी दी गई वही थाना भटगांव पहुंच घटित हुई घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। स्थानीय थाना भटगांव द्वारा घायल जनपद पंचायत सदस्य रामकुमार सैनी और बहु का डाक्टरी परीक्षण करवाए जाने निर्देशित करते हुए मामले को भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 के तहत धारा 296, 351 और 115(2) के तहत पंजीबद कर विवेचना प्रारंभ कर दिया गया है।

