बिलासपुर संभाग
कलेक्टर ने किया वशिष्ट कुमार साहू को जिला बदर
बालोद, मोइन खान – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुलदीप शर्मा ने जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला बदर की कार्यवाही की है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 05 और 06 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनावेदक वशिष्ट कुमार साहू, पिता स्व. लीलाधर साहू उम्र 40 वर्ष निवासी जवाहरपारा वार्ड 07 बालोद थाना बालोद को 01 वर्ष के लिए जिला बदर किया है। वशिष्ट कुमार साहू को बालोद एवं उनके सरहदी जिला दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, कांकेर जिलों की राजस्व सीमाओं से आदेश जारी होने के 01 सप्ताह के भीतर बाहर चले जाने तथा 01 वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं करने के लिए आदेशित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।